सांचौर की कमला कुछ मिनटों की देरी से परीक्षा से हुई वंचित
जालोर शहर के शिवाजी नगर चौराहे के पास स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में रीट परीक्षा के लिए पहुंची सांचौर की कमला कुछ मिनटों की देरी के चलते परीक्षा से वंचित रह गई। केंद्र के मुख्य गेट के बाहर से कमला ने एंट्री की गुहार लगाई, लेकिन मौजूद स्टाफ ने उसे एंट्री नहीं दी, उसे लौटना पड़ा।
सुबह 9 और दोपहर 2 बजे बंद होंगे गेट
पहली पारी : सुबह 10 बजे से 12.30 बजे ।
दूसरी पारी : दोपहर 3 बजे से शाम 5.30 बजे तक।
पहली पारी में सुबह 9 बजे और दूसरी में दोपहर 2 बजे तक परीक्षा केन्द्र में प्रवेश मिलेगा। 28 को परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक चलेगी।
जयपुर में 2 लाख 70 हजार से ज्यादा अभ्यर्थी हैं पंजीकृत
जिला परीक्षा संचालन समिति के नोडल अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (पूर्व) गोपाल सिंह शेखावत ने बताया कि राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा में जयपुर शहर के 233 परीक्षा केन्द्रों पर तीन पारी में कुल 2 लाख 70 हजार 18 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। बीकानेर में रीट परीक्षा के लिए 38 हजार अभ्यर्थी पंजीकृत है।
रीट परीक्षा की गाइड लाइन
परीक्षा केन्द्र एवं कक्ष में अभ्यर्थी मोबाइल, ब्लूट्रूथ, पेजर या अन्य कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं ला सकेंगे। परीक्षा कक्ष में घड़ी, चेन, अंगूठी, कान के टॉप्स, लॉकेट पहन कर नहीं आ सकेंगे। पर्स, हैंडबैग तथा डायरी आदि अपने साथ नहीं ले जा सकेंगे। परीक्षा केन्द्र पर केवल केन्द्र अधीक्षक ही की-पैड वाला मोबाइल रख सकेंगे।
यह लाना होगा साथ में परीक्षार्थी प्रवेश पत्र, काला या नीला बॉल पेन, मान्य पहचान पत्र एवं इसकी स्वप्रमाणित छाया प्रति साथ में आवश्यक रूप से ला सकेंगे। परीक्षार्थी की व्यक्तिगत तलाशी, परीक्षा भवन में प्रवेश करते समय प्रवेश द्वार पर तथा परीक्षा के दौरान कभी भी ली जा सकेगी।
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लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त
परीक्षा के आयोजन के दौरान पेपर लीक एवं नकल सहित अन्य प्रकार की विधि विरुद्ध गतिविधियों में संलिप्त आरोपियों के खिलाफ राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों के उपयोग की रोकथाम) अधिनियम के कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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जुर्माने के साथ जेल की सजा
राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम-2022 (2022 का अधिनियम संख्याक 6) एवं संशोधन अधिनियम 2023 (2023 का अधिनियम संख्याक-17) की धारा 10 (1) के अन्तर्गत 3 वर्ष का कारावास और एक लाख रुपए का जुर्माना से दंडित किया जाएगा। जुर्माना नहीं होने पर 9 माह के कारावास से दण्डित किया जाएगा।
इसी तरह धारा 10 (2) के अन्तर्गत 10 वर्ष का कारावास जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा और जुर्माना 10 लाख रुपए जो 10 करोड़ तक का हो सकेगा से दण्डित किया जाएगा, जुर्माना नहीं देने पर 5 वर्ष का कारावास और हो सकेगा। इस प्रकार के संगीन अपराध करने पर दोषी व्यक्तियों की सम्पत्ति की कुर्की और अधिहरण भी किया जा सकेगा।