अहमदाबाद शहर में क्रिसमस पर्व की तैयारी शुरू हो गई है। 31 दिसंबर की रात (नववर्ष) के जश्न को भी शहर के होटल, रेस्टोरेंट सज रहे हैं। ऐसे में इन दिनों के दौरान जश्न मनाते समय लोगों को पटाखे फोड़ने के दौरान समय का भी ध्यान रखना होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि शहर पुलिस आयुक्त जी एस मलिक ने क्रिसमस और 31 दिसंबर की रात को केवल 35 मिनट ही पटाखे फोड़ने की छूट दी है। उसके बाद पटाखे फोड़ने पर कार्रवाई हो सकती है।इस संबंध में उन्होंने सोमवार को एक अधिसूचना जारी की है। यह 24 दिसंबर की मध्यरात्रि से 2 जनवरी मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेगी। इसके तहत शहर में क्रिसमस पर रात 11.55 से मध्यरात्रि बाद 12.30 बजे तक और नए साल के जश्न के लिए 31 दिसंबर की रात 11.55 से मध्यरात्रि बाद 12.30 बजे तक (एक जनवरी 2025 तड़के तक) ही पटाखे फोड़े जा सकेंगे।
चाइनीज टुक्कल उड़ाने पर भी रोक
इन दोनों ही उत्सव के दौरान कई लोग चाइनीज टुक्कल भी उड़ाते हैं। इससे आगजनी की घटनाएं होने का खतरा रहता है। उसे देखते हुए चाइनीज टुक्कल की बिक्री,संग्रह व उपयोग पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। लोगों से कहा गया है कि वे वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण ना हो उसे देखते हुए पीईएसओ सर्टिफाइड ग्रीन पटाखे ही फोड़ें। पटाखों की लड़ी को फोड़ने पर भी रोक है। ऑनलाइन सामान बिक्री करने वाले प्लेटफॉर्म, एप और वेबसाइट पर पटाखों की बिक्री नहीं की जा सकेगी। विदेशी पटाखों की बिक्री, उपयोग व संग्रह पर भी रोक है। अस्पतालों, नर्सिंग होम, धार्मिक स्थल, शैक्षणिक स्थल के 100 मीटर के दायरे में भी पटाखे नहीं फोड़े जा सकेंगे। लाइसेंस धारक व्यापारी ही पटाखों की बिक्री कर सकेंगे।